उत्तराखंड में नाईट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कौन कौन सी सेवाएं संचालित होंगी, आगे पढ़िए
देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में Night Curfew रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कौन कौन सी सेवाएं संचालित होंगी, आगे पढ़िए
1. सभी स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) (24×7) संचालित रहेंगी।
2.सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।
3. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
4. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट के लिए अनुमति है।
5. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ जारी रहेंगी।
6.डाकघरों सहित डाक सेवाएं जारी रहेंगी।
7. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं जारी रहेंगी.
8. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी।
9. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों ( लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति है। उत्तराखंड में Night Curfew रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
10. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से ( 24×7) अनुमति है।
11. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन (24×7) दी जाएगी। की अनुमति
12. विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।
13.प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी। xvi. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।